
सागर/ परिवहन आयुक्त महोदय, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर महोदया, सागर द्वारा ओवरलोड, अधिक किराया लेने, परमिट शर्तो का उल्लंघन, टैक्स बकाया यात्री बसों पर चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा 07 यात्री बस क्रमांक MP15PA0165, MP15PA0229, MP15PA0129, MP37P0277, MP15PA0254, MP09FA2641, MP09FA2637 जो कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त यात्री बस को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा बताया गया कि मुख्य बस स्टेण्ड के समीप रहने वाले रहवासियों को यात्री बसों में प्रेशर हाॅर्न लगे होने के कारण काफी असुविधा होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है एवं रात्रिकाल में बच्चों तथा बुर्जर्गो को काफी परेशानी होती है, संबंधी शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2026 एवं 11.02.2026 को मुख्य बस स्टेण्ड एवं शहरी क्षेत्र में बसों में लगे अवैध प्रेशर हाॅर्न के खिलाफ विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया। चैकिंग के दौरान 12 यात्री बसों में तेज आवाज वाले प्रेशर हाॅर्न लगे पाये जो मानक से अधिक घ्वनि प्रदूषण फैला रहे थे। उक्त यात्री बसें से मौके पर ही प्रेशर हाॅर्न निकलवाकर जप्त किए गए तथा 15 यात्री बसों में चालक/परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं, एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं, रेडीयम रिफ्लेक्टर टेप नहीं, फस्टएड बाॅक्स नहीं आदि कमियां पाई जाने पर उन वाहनों से रू. 45000/- का जुर्माना वसूल किया गया।
इसी प्रकार 01 यात्री बस में पीछे की ओर कांच पर लोहे की जाली लगी पाई गई एवं 01 यात्री बस ड्रायवर साईड का गेट टूटा हुआ था तथा वाहन का फर्श टूटा होने से उक्त दोनों बसों को जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि बसों से प्रेशर हाॅन तुरंत हटवा ले, तथा वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।
